Vivah Sahayata Yojana Jharkhand 2024 : बेटी की विवाह के लिए झारखण्ड सरकार दे रही है 30,000/- रुपये की आर्थिक सहायता | जानिए आवेदन कैसे करे ?

Vivah Sahayata Yojana Jharkhand 2024: दोस्तों झारखण्ड के निवासी लोगो के लिए के झारखण्ड सर्कार की तरफ से एक बड़ी खुसखबरी है | क्योंकि झारखण्ड के लोगो लिए यह योजना के वरदान से काम नहीं है | दोस्तों में बात कर रहा हूँ “Vivah Sahayata Yojana ” के बारे में जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों में लड़कियों के विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। 2024 में, यह योजना कमजोर वर्गों के परिवारों के लिए एक बड़ी मदद बनकर सामने आई है, जिससे वे अपनी बेटी की शादी के खर्चों को पूरा कर सकते हैं।

Vivah Sahayata Yojana Jharkhand 2024
Vivah Sahayata Yojana Jharkhand 2024

Vivah Sahayata Yojana के अंतगर्त 30,000/- रुपये की आर्थिक सहायता राशी झारखण्ड सरकार की तरफ से एक परिवार के दो लडकियों को मिलेगी | जिससे की वो आपने बेटियों की विवाह धूमधाम से कर सके | ऐसे में यदि आप भी झारखण्ड से है और Vivah Sahayata Yojana का लाभ लेने चाहते है तो इस लेख में हमने इस योजना से जुडी कई जानकारी निचे दी है | जैसे की कोण आवेदन कर सकता है आवेदन करने के लिए कोण कोण से दस्तवेज होने चाहिए| साथ ही इस योजना से जुडी और भी जानकारी दी गयी है | इस योजना से जुडी सभी जानकारी निचे पढ़े |

Vivah Sahayata Yojana का विवरण

योजना का नामविवाह सहायता योजना झारखंड
लेख का नामविवाह सहायता योजना झारखंड
उद्देश्यबालिकाओं के विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना।
लाभार्थीराज्य के कमजोर आय वर्ग श्रमिकों की बालिकाएं।
वर्तमान वर्ष2024
योजना की स्थितिचल रही है
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन/ऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइटयहां क्लिक करें

Vivah Sahayata Yojana क्या है?

Vivah Sahayata Yojana Jharkhand सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में मदद करना है। (30,000/- रुपये की आर्थिक सहायता ) इस योजना के तहत सरकार एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करती है, ताकि परिवारों को विवाह के खर्चों को वहन करने में कठिनाई न हो। यह योजना विशेष रूप से उन परिवारों के लिए है जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती और जो अपनी बेटी की शादी के लिए पर्याप्त धन जुटाने में असमर्थ होते हैं।

इस योजना का उद्देश्य न केवल आर्थिक मदद देना है, बल्कि यह महिलाओं के अधिकारों और समाज में उनकी स्थिति को मजबूत करना भी है। इसके माध्यम से दहेज जैसी कुरीतियों को खत्म करने की दिशा में भी प्रयास किया जाता है, ताकि परिवार सिर्फ शादी के समारोह पर ध्यान केंद्रित कर सकें।

विवाह सहायता योजना उद्देश्य जानिए ?

विवाह सहायता योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को उनकी बेटी के विवाह में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना का उद्देश्य उन परिवारों को मदद करना है, जो शादी के खर्चों को उठाने में सक्षम नहीं होते। इसके साथ ही, यह योजना दहेज प्रथा को समाप्त करने और विवाह को एक सम्मानजनक अवसर बनाने का प्रयास करती है। इसके माध्यम से सरकार महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करती है और उन्हें समाज में सम्मानजनक स्थिति प्रदान करने में मदद करती है।

विवाह सहायता योजना की विशेषताएँ:

  • आर्थिक सहायता: झारखंड सरकार निर्माण श्रमिकों को उनकी बेटी की शादी के लिए 30,000 रुपये की एकमुश्त मदद देती है, ताकि वे शादी के खर्चों को आसानी से पूरा कर सकें।
  • लाभ की सीमा: यह लाभ केवल निर्माण श्रमिक की दो बेटियों की शादी पर दिया जाता है।
  • आयु शर्त: दुल्हन की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, तभी यह सहायता दी जाती है।
  • पात्रता: केवल उन्हीं निर्माण श्रमिकों को योजना का लाभ मिलेगा, जिनका पंजीकरण झारखंड बिल्डिंग एवं अंडर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड में हुआ हो और जो पिछले 3 वर्षों से बोर्ड में अंशदान दे रहे हों।

विवाह सहायता योजना के लाभ:

  • निर्माण श्रमिकों को अपनी बेटियों की शादी के लिए 30,000 रुपये की एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जाती है।
  • यह धनराशि विशेष रूप से निर्माण श्रमिक की बेटियों की शादी के खर्चों के लिए प्रदान की जाती है।
  • योजना का लाभ केवल निर्माण श्रमिक की दो बेटियों के विवाह के लिए दिया जाएगा।
  • झारखण्ड की बेटी प्रत्येक पात्र बालिका को इस योजना से 30,000 रुपये तक की सहायता राशि दी जाती है, जो की शादी के खर्चों में मदद करती है।

विवाह सहायता योजना आवेदन हेतु पात्रता:

  • आवेदन करने के लिए श्रमिक का ई-श्रम कार्ड या श्रमिक पंजीकरण संख्या होना अनिवार्य है।
  • योजना के तहत, कन्या की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • दूल्हे की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक और दुल्हन की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • आवेदन करते समय शादी का पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
  • पात्र लाभार्थी झारखंड श्रमदान पोर्टल पर जाकर विवाह सहायता योजना के तहत आवेदन पत्र भर सकते हैं।

vivah sahayata yojana jharkhand documents

  • झारखंड के निवासी होने का प्रमाण पत्र
  • ई श्रम कार्ड या श्रमिक पंजीकरण संख्या
  • आधार कार्ड
  • दूल्हा, दुल्हन का आधार कार्ड
  • दूल्हा और दुल्हन की आयु का प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • परिवार का आय प्रमाण पत्र
  • बैंक खाते की जानकारी
  • शादी का प्रमाण पत्र

vivah sahayata yojana jharkhand apply online

  • आवेदन करने के लिए विवाह सहायता योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर जाये
  • ईमेल ईद और फ़ोन नंबर से लॉगिन करे
  • आवेदन के ऑप्शन पर क्लिक करे
  • मांगी गयी सभी जानकारी को सही से पूरा भरे
  • मांगी गयी दस्तवेज को अपलोड करे
  • इसके बाद सबमिट पर क्लिक करे
  • इसके बाद आधिकारिक के डावर आपके जनजारी की जाँच की जाएगी और फिर पैसा आपके कहते में भी दिया जायेगा

निष्कर्ष:-

विवाह सहायता योजना झारखंड सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो आर्थिक रूप से कमजोर निर्माण श्रमिकों को उनकी बेटी की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत 30,000 रुपये की एकमुश्त सहायता राशि दी जाती है, जो शादी के खर्चों को पूरा करने में मदद करती है। योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को राहत प्रदान करना और दहेज जैसी कुरीतियों को समाप्त करना है। पात्र श्रमिकों को आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से आसानी से इस योजना का लाभ मिल सकता है, जिससे वे अपनी बेटी की शादी को सम्मानजनक तरीके से आयोजित कर सकते हैं।




संदीप कुमार एक अनुभवी लेखक और शोधकर्ता हैं, जो सरकारी योजनाओं और नीतियों पर गहराई से अध्ययन करते हैं।

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